दिल्ली दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत

दिल्ली दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली: 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ी राहत नहीं मिली है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत के इस फैसले के बाद सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है।

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका बताया। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि यह फैसला “राहुल गांधी और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा” है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उमर खालिद और शरजील इमाम को मासूम पीड़ित के तौर पर पेश करने की कोशिश की। भंडारी ने यह भी कहा कि जनता और कानून की अदालत में “राहुल गांधी के अर्बन नक्सल हार गए हैं” और कांग्रेस से सवाल किया कि क्या वह देश से माफी मांगेगी।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश सामग्री के आधार पर उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की इस अवस्था में दोनों को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा।

हालांकि, इसी मामले में सह-आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।

गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य पर “मुख्य साजिशकर्ता” होने का आरोप है। इनके खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद पिछले साल दिसंबर में फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर अब आदेश सुनाया गया है।

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