लखनऊ। हर नौकरीपेशा कर्मचारी का सपना होता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे पेंशन की गारंटी मिले। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन कार्मिकों को बड़ी राहत दी है जो अब तक पुरानी पेंशन योजना (OPS) से वंचित रह गए थे।
30 सितंबर 2025 तक मिलेगा अवसर
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त कार्मिक 30 सितंबर 2025 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे। पहले अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2024 थी, लेकिन कई कर्मचारी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे।
नई समय-सीमाएं
नियुक्ति प्राधिकारी को आदेश जारी करने की अंतिम तिथि : 30 नवंबर 2025
एनपीएस (NPS) खाता बंद करने की अंतिम तिथि : 28 फरवरी 2026
क्यों बढ़ाई गई समय सीमा
पिछले आदेश (28 जून 2024) के बाद कई कर्मचारियों ने ओपीएस चुनने का प्रयास किया, लेकिन आदेश जारी न होने और अन्य प्रशासनिक अड़चनों के चलते वे योजना से वंचित रह गए। इसी कारण सरकार ने यह अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया है।
कर्मचारियों की भावनाओं से जुड़ा कदम
कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से मांग थी कि पुराने विज्ञापनों पर नियुक्त कार्मिकों को भी ओपीएस का लाभ मिले। सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को बुजुर्गावस्था में आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिलेगा।
सरकार का संदेश
राज्य सरकार ने साफ किया है कि यह अंतिम मौका है। अब कोई नई समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए पात्र कर्मचारियों को तुरंत विकल्प चुनना चाहिए।
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