सत्ता से जेल तक और जेल से सत्ता से बाहर – मोदी सरकार का बड़ा फैसला

सत्ता से जेल तक और जेल से सत्ता से बाहर – मोदी सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। केंद्र सरकार लोकसभा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इस बिल के प्रावधानों के तहत यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री भ्रष्टाचार अथवा किसी गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिन तक जेल या हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा।

क्या है नया संशोधन?

अनुच्छेद 75 (केंद्र स्तर पर):

अगर कोई केंद्रीय मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे।

यदि प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते तो 31वें दिन से मंत्री का पद स्वतः समाप्त माना जाएगा।

प्रधानमंत्री स्वयं 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा, अन्यथा पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।

अनुच्छेद 164 (राज्य स्तर पर):

राज्य का कोई मंत्री 30 दिन जेल में रहने पर मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल उसे पद से हटा देंगे।

सलाह न मिलने पर 31वें दिन से उसका पद स्वतः समाप्त माना जाएगा।

यदि मुख्यमंत्री स्वयं 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा, वरना पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।

क्यों है यह संशोधन अहम?

यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की पदस्थायी योग्यता को जेल में बिताए गए समय से सीधे जोड़ा जाएगा। बिल का मकसद है कि भ्रष्टाचार और गंभीर अपराध में फंसे नेताओं को सत्ता से दूर रखा जा सके।

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